हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं

दो अप्रैल 2022 हरियाणा सरकार ने शनिवार को निर्णय किया कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा लेकिन कहा कि लोगों को सावधानी के तौर पर यह पहनना चाहिए और कोविड अनुरूप व्यवहार करना चाहिए।
राज्य में कोविड के मामलों में महत्वपूर्ण कमी आने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
सरकार ने जुर्माने का प्रावधान वापस लेते हुए लोगों को फेस मास्क पहनने, हाथ साफ रखने, बार-बार सैनिटाइज़र का उपयोग करने और भौतिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा जारी आदेश में कहा गया, “राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 27.5.2020 जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।’
आदेश में कहा गया, ‘सार्वजनिक/कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना या 500 रुपये का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।’

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