जिलाधीश मुकुल कुमार ने जिला वासियों से की अपील

जिलाधीश मुकुल कुमार ने जिला वासियों से अपील की है कि नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 विश्व व्यापी महामारी से बचने के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे है उनका सभी अवश्य पालन करें। उन्होंने कहा कि सभी 6 फीट की सामाजिक दूरी यानि सोशल डिस्टेंस बनाए रखे। थोड़ी-थोड़ी देर बाद साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 सैकंड तक अवश्य धोए। यदि हाथ गंदे न भी हो तब भी हाथों को थोड़ी-थोड़ी देर बाद साबुन के साथ अच्छी तरह धोए। इसके साथ-साथ ही घरों व कार्यालयों के दरवाजों के हैण्डलों व अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं व हाथों को सैनिटाईज करना भी बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाथों से मुहं, आंख, नाक, चेहरे आदि को न छूएं।
जिलाधीश ने कहा कि सभी फेस मास्क अवश्य पहनें व  हाथों से फेस मास्क को न छूएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मास्क से मुंह व नाक अच्छी तरह से ढका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई बिना फेस मास्क के पकड़ा जाएगा तो उसके विरूद्घ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है व 500 रूपये जुर्माना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बहुत जरूरी है अत: सभी अपने घरों में व घरों के आस-पास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ में जाने से बचें और परिवार का एक ही सदस्य बाजार में या दुकानों पर सामान लेने जाएं।
उन्होंने कहा कि बीड़ी-सिगरेट, पान, गुटका, खैनी आदि हानिकारक एवं जानलेवा है और इन्हें खाकर जगह-जगह थूकना भी कोरोना वायरस को फैलाता है। अत: जगह-जगह न थूकें और सार्वजनिक स्थानों, सडक़ों आदि पर थूकने वाले के विरूद्घ भी कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है व 500 रूपये जुर्माना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखे और कोरोना वायरस के लक्षणों को देखते ही तुरंत अपनी जांच करवाए और अपनी बीमारी को न छुपाएं। उन्होंने कहा कि सभी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखे व बढ़ाएं।
जिलाधीश मुकुल कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी से लडऩे के लिए जरूरी है कि समय-समय पर स्वास्थय मंत्रालय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जो एडवाईजरी जारी की गई है या नियम बनाए गए हैं उनका सभी के द्वारा कडाई से पालना की जाए। उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से प्रात: 5 बजे तक कफ्र्यू एवं अपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के आदेश लागू किए गए है। इनका सख्ती से पालन होना चाहिए। सभी लोग अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि दुकानों पर सभी ग्राहक सोशल डिस्टेंस बना कर ही खड़े हो और दुकानदार भी इस बात का विशेष ध्यान दें। सभी दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बनाए गए गोलों में ही ग्राहकों को खड़ा करें। यदि कोई इन नियमों की उल्लघ्ंाना करेंगा तो दण्ड के भागी होंगे। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक अरोग्य सेतू एप अपने-अपने मोबाईल में अवश्य डाऊनलोड करें। उन्होंने यह भी कहा कि 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं व 65 वर्ष से अधिक आयु नागरिक अपने घरों में ही सुरक्षित रहें।

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